कवर्धा चिल्फी-गांजा सप्लायर तक पहुँची गिरफ्त, NDPS प्रकरण में धारा 29 : कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई, गांजा सप्लायर तक पहुँची गिरफ्त, NDPS प्रकरण में धारा 29 जोड़ी गई
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Sun, Aug 24, 2025 / Post views : 391
प्रेस विज्ञप्ति
कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई, गांजा सप्लायर तक पहुँची गिरफ्त, NDPS प्रकरण में धारा 29 जोड़ी गई
थाना चिल्फी के अप.क्र. 28/25 धारा 20(बी)(ii)(बी) NDPS एक्ट में पूर्व में आरोपियों सोनू उर्फ सूरज सिंह ठाकुर, राहुल ठाकुर, अमर खरे एवं अंकित पटेल के संयुक्त कब्जे से दो स्कूटी द्वारा 10 किलोग्राम गांजा जब्त कर अपराध दर्ज किया गया था। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने के बाद संपूर्ण प्रकरण की एंड-टू-एंड विवेचना की गई।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रकरण में जप्त गांजा उड़ीसा निवासी सोनू चतुर्वेदी पिता लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी उम्र 32 वर्ष, ग्राम खपराखोल, जिला बलांगीर से खरीदा गया था।
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में एवं डीएसपी श्री संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना चिल्फी से विशेष टीम गठित कर, सतत निगरानी और गुप्त अनुसंधान के बाद दिनांक 23.08.2025 को उड़ीसा के बलांगीर ज़िले के रहने वाले आरोपी सोनू चतुर्वेदी को गिरफ़्तार किया गया।
आरोपी के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र पाए जाने पर प्रकरण में धारा 29 NDPS एक्ट जोड़ी गई तथा आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
जिले में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले चाहे जितने प्रभावशाली क्यों न हों, पुलिस उनके सप्लाई नेटवर्क की हर कड़ी को तोड़कर उन्हें जेल की सलाखों तक पहुँचाएगी। यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि अब केवल वाहक ही नहीं, बल्कि छिपे हुए सप्लायर और मास्टरमाइंड भी पुलिस के रडार पर हैं — और गिरफ्तारी तय है।
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन