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जांजगीर चाम्पा -छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जा : छत्तीसगढ़ में नवीन गाइडलाइन दर तथा उपबंध लागू

Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Thu, Dec 11, 2025 / Post views : 94

समाचार

छत्तीसगढ़ में नवीन गाइडलाइन दर तथा उपबंध लागू

       जांजगीर-चांपा 10 दिसम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य में अचल (स्थावर) संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम 2000 प्रचलित था, उक्त प्रक्रियाओं को सरलीकरण करते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 लागू किया गया है।

       जिला पंजीयक श्री चित्रसेन पटेल ने बताया कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छ०ग० रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत् उप जिला/जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त, स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाइन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ०ग० रायपुर द्वारा अनुमोदित किया जाकर 20 नवम्बर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। उन्होंने बताया कि विगत 7-8 वर्षों से गाइडलाइन दरों में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण, संपत्तियों के वास्तविक मूल्य एवं गाइडलाइन दर असंतुलित हो गया था। जिसे संतुलित करने हेतु वार्डों के परिसीमन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित ग्राम, मुख्यमार्ग, अन्यमार्ग आदि को दृष्टि से मुख्य मार्ग, अन्य मार्ग तथा एक समान क्षेत्रों का समूहीकरण करते हुए दरों को रेशनलाईज किया गया है। जिससे कि किसानों को उनके भूमि का वास्तविक दर अनुसार मुआवजा मिल सके तथा आम जनता को वास्तविक मूल्य अनुसार हाउसिंग लोन की राशि मिल सके।

जनहितैषी सुधार कर किया गया नई गाइडलाइन दरों को लागू -

      शहरी क्षेत्र हेतु - नगरीय निकाय क्षेत्रों के दरों में असमानता होने के कारण मुख्यमार्ग तथा अन्यमार्ग के आमने-सामने के दरों में समानता रखी गई है। पूर्व प्रचलित गाइडलाइन में नगरी निकायों के वार्डाे हेतु निर्धारित अनावश�

Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta

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